Haryana Micro Finance Scheme: सिर्फ़ कुछ लोग ही उठा पाएंगे ₹1 लाख का फायदा, जानें क्या आप इस स्कीम के लिए योग्य हैं?

हरियाणा में माइक्रो फाइनेंस स्कीमें विभिन्न समुदायों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। इन स्कीमों के तहत, लोगों को छोटे व्यवसाय और आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस लेख में, हम हरियाणा में चल रही माइक्रो फाइनेंस स्कीमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिनमें माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस स्कीम और माइक्रो फाइनेंस स्कीम- क्रेडिट लाइन 1 फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी शामिल हैं।हरियाणा में माइक्रो फाइनेंस स्कीमें विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

इन स्कीमों का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इन स्कीमों के तहत, लाभार्थियों को ₹1,00,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने छोटे व्यवसाय को स्थापित या विस्तारित कर सकते हैं।

Haryana Micro Finance Scheme

विशेषताविवरण
ऋण राशि₹1,00,000 तक प्रति लाभार्थी
मार्जिन मनीपरियोजना लागत का 10%
सब्सिडीपरियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹10,000)
उद्देश्यछोटे व्यवसाय और आय सृजन गतिविधियों के लिए
पात्रतासफाई कर्मचारी और उनके आश्रित, अल्पसंख्यक समुदाय
आयु सीमा18 से 55 वर्ष
आवासीय आवश्यकताहरियाणा का स्थायी निवासी

माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस स्कीम

माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस स्कीम हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) के सहयोग से संचालित की जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपने छोटे व्यवसाय को स्थापित कर सकें।

पात्रता मानदंड

  • आवासीय आवश्यकता: हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आयु सीमा: 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • श्रेणी: सफाई कर्मचारी या उनका आश्रित होना चाहिए।
  • आय सीमा: कोई आय सीमा नहीं है।
  • प्रमाणपत्र: एक सक्षम प्राधिकारी से वैध प्रमाणपत्र आवश्यक है।

लाभ

  • ऋण राशि: प्रति लाभार्थी ₹1,00,000 तक।
  • मार्जिन मनी: परियोजना लागत का 10%।
  • सब्सिडी: परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹10,000), केवल गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों के लिए।
  • ब्याज दर: 5% प्रति वर्ष।

पात्रता मानदंड

  • आवासीय आवश्यकता: हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आयु सीमा: 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • परिवारिक आय: ग्रामीण क्षेत्र में ₹98,000 और शहरी क्षेत्र में ₹1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • समुदाय: अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन) से संबंधित होना चाहिए।
  • पहचान पत्र: पारिवार पेहचान पत्र (PPP ID) आवश्यक है।

लाभ

  • ऋण राशि: प्रति लाभार्थी ₹1,00,000 तक।
  • स्व-सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ऋण: सीधे या SHGs के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है।

आवेदन प्रक्रिया

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: संबंधित स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
  2. आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें: आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, और आवासीय प्रमाण पत्र इकट्ठा करें।
  3. आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र को सावधानी से भरें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  4. दस्तावेज जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  5. स्थानीय कार्यालय से संपर्क करें: यदि आवश्यक हो, तो स्थानीय कार्यालय से संपर्क करें और आवेदन की स्थिति की जांच करें।

निष्कर्ष

हरियाणा में माइक्रो फाइनेंस स्कीमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हैं। इन स्कीमों के माध्यम से, लोगों को अपने छोटे व्यवसाय को स्थापित करने और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों का उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

अस्वीकरण: यह लेख हरियाणा में चल रही माइक्रो फाइनेंस स्कीमों के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करता है। यह जानकारी आधिकारिक स्रोतों पर आधारित है, लेकिन किसी भी विशिष्ट स्कीम के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से संपर्क करना उचित होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जानकारी अद्यतन और सटीक है, यह महत्वपूर्ण है।

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